व्यापारियों को सहूलियत, बकाये पर ब्याज माफी योजना की तिथि बढ़ी


उद्यमी व व्यापारी अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं बकाया



जितेंद्र श्रीवास्तव
वाराणसी। वाणिज्य कर विभाग ने बकायेदारों को एक और मौका देते हुए बकाये पर ब्याज माफी योजना की तिथि बढ़ा दी है। अब बकायेदार उद्यमी और व्यापारी 31 अक्टूबर तक बकाया जमा सकते हैं। योजना में मूलधन और ब्याज को 31 जुलाई तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज की न माफ की जाने वाली धनराशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। 
वाणिज्य कर विभाग ने बकायेदारों के लिए अर्थदंड/ब्याज माफी योजना बीते 21 फरवरी को लांच की थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण योजना का लाभ तमाम बकायेदारों को नहीं मिल पाया। ऐसे में योजना की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है। इस योजना में बकायेदारों को आसान किश्तों में बकाया रकम जमा करने की भी सुविधा प्रदान की गयी है। मुख्यालय पर तैनात एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन) सूर्यमणि लालचंद ने समस्त जोन के एडिशनल कमिश्नर को इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। 
उन्होंने कहा कि अर्थदंड/ब्याज माफी योजना के माड्यूल का अवलोकन करने पर पाया गया कि अब तक समस्त जोन में महज 278 आवेदन पत्र ही प्राप्त हुए हैं, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। इसके विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही नजर आती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के 20 सबसे बड़े बकायेदारों की मानीटरिंग और डाटा शुद्ध करने का भी आदेश दिया गया था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं से लापरवाही नजर आ रही है। उन्होंने बकायेदारों से वसूली में सख्ती बरतने का निर्देश भी दिया है।


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