एक साल से अपहृत पत्नी और बच्चों की बांट जोह रहे पति को पुलिस से मिली दुत्कार तो खटखटाया कोर्ट का दरवाजा


न्यायालय के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जनसंदेश न्यूज़
वाराणसी। बीते साल फ़रवरी से अपने 6 माह की बच्ची समेत पत्नी की तलाश करने वाले हुकुलगंज निवासी पति ने थकहार कर न्यायलय के आदेश पर घर में ही रहने वाले किरायेदारों सहित एक महिला व तीन नामजद पुरुष के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं मे मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित द्वारा कैंट पुलिस पर अपहरण का मुकदमा न दर्ज करने व भगा देने के आरोप भी लगाया गया है। 
मूल रूप से रसड़ा बलिया निवासी व्यवसायी योगेंद्र प्रसाद वर्तमान में हुकुलगंज में किराये के मकान में रहता है। उसी मकान मे रोशनहर, नरायनपुर, अहरौरा, अदलहाट निवासी आशीष सिंह, मुकेश सिंह भी रहते हैं। आरोप हैं कि बीते साल 28 फ़रवरी को दोनों ने मेरी पत्नी चंदा गुप्ता को पुत्र आशीष गुप्ता व 6 माह की पुत्री आरुषि के साथ सदर बाजार स्थित बाबा बहादुर शहीद मजार पर फुसला कर दर्शन कराने हेतु ले गए थे। ज़ब तीनों बच्चों के साथ वापस नहीं आये तो ज़ब मैंने तलाश की तो उनके साथ गए आशीष व मुकेश भी फरार थे। 
घटना के बाबत ज़ब मैंने 1 मार्च को गुमशुदगी व अपहरण का मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो कैंट पुलिस ने बिना कुछ करवाई किये भगा दिया। घटना के दस बारह दिन बाद अचनक बेटा आशीष को दोनों आरोपी उसके नाना के यहां भोर में छोड़ कर भाग निकलें, जबकि पत्नी व अब डेढ़ साल की बच्ची का अभी तक नहीं चला जबकि बच्ची के हत्या का आरोप भी लगाया गया हैं। बच्चे के अनुसार वह पत्नी व दुधमुंही बच्ची की तलाश करते आरोपी के चाचा निवासी अदलहाट विजय सिंह के यहां पहुंचा तो वहाँ विजय सिंह व उसकी पत्नी ने भी कुछ न बताने की धमकी देते हुए भगा दिया। 
थकहार कर योगेंद्र ने न्यायालय की शरण ली। एक साल से अधिक होने के बावजूद पत्नी व बच्ची की जानकारी न होने व पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद न्यायलय ने कैंट पुलिस को आरोपी आशीष सिंह, मुकेश सिंह, विजय सिंह व उसकी पत्नी नाम अज्ञात निवासी हुकुलगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक सभी के खिलाफ धारा 363, 366 सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।


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