चंदौली में 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों के मालिक 26 जुलाई तक कर लें यह काम, अन्यथा होगा निरस्त, नहीं चला पायेंगे वाहन

पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण का कराना होगा नवीनीकरण

जनसंदेश न्यूज़
चंदौली। 15 वर्ष पुराने वाहन को अब एक बार पुनः पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ेगा ऐसा न करने वाले वाहन स्वामी सड़को पर फर्राटा नही भर सकेंगे साथ ही परिवहन विभाग के रडार पर बने रहेंगे। पुराने वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर है। विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने का निर्देश वाहन स्वामियों को दिया है। ऐसा न करने पर वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं संचालित होते पाए जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 
जिले में अब 15 वर्ष पुरानी गाड़िया बिना पंजीकरण नवीनीकरण के बगैर सड़कों पर अब नही दौडेगी। ऐसे सभी वाहनो को एक बार पुनः पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा। परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग की टीम समय-समय पर अभियान चलाकर वाहनों के फिटनेस की जांच करता है। इसके चलते कुछ दिनों तक तो पुराने वाहनों के आवागमन पर रोक लग जाती है। लेकिन कुछ ही दिनो बाद व्यवस्था पुराने ढर्रे पर पहुंच जाती है। ऐसे में परिवहन विभाग ने सख्त रूख अख्तियार किया है। 
15 साल से पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन दिलीप गुप्ता ने बताया कि इसके लिए 26 जुलाई तक मियाद तय की गई है। वाहन स्वामी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना आवेदन दे सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि तक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ तो ऐसे वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।


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