बड़ा झटका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षकों की भर्ती पर लगाया रोक, एक हफ्ते का दिया समय
आपत्ति दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को दिया एक हफ्ते का समय
जनसंदेश न्यूज़
इलाहाबाद। हाईकोर्ट (HC) ने बुधवार को योगी सरकार को झटका देते हुए यूपी के परिषदीय विद्यालय में 69000 शिक्षकों की भर्ती (69000 teachers recruited in council school) पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुए शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया है।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी इन आपत्तियों का निस्तारण करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
सभी जिलों में शुरू हो गई थी काउंसिलिंग
यूपी के सभी जिलो में 69000 शिक्षकों के भर्ती हेतु काउसलिंग की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। तीन से छह जून तक काउंसिलिंग के बाद संबंधित जिले से नियुक्ति पत्र भी जारी किये जाने हैं। इसी बीच हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाना अभ्यर्थियों के साथ सरकार को भी झटका है। परिषदीय स्कूलों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में योगी सरकार बहुत तत्परता दिखा रही थी।
क्या थी आपत्ति
याचिका कर्ताओं ने सहायक अध्यापक के आयोजित लिखित परीक्षा के 13 सवालों को लेकर याचिका दायर की थी। उनका का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया है। हाई कोर्ट ने एक जून को इस मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आठ मई के बाद से भर्ती प्रक्रिया पर रोक दी है। इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, कॉउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई है।