69000 शिक्षक भर्ती: योगी सरकार को बड़ी राहत, कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को किया स्वतंत्र


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 21 मई और 9 जून को दिये गये आदेश के क्रम में सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। यानि कि योगी सरकार अब 37339 पदों को छोड़ अन्य पदों पर भर्ती करते हुए स्वतंत्र है। इसके साथ ही कोर्ट ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच के इस फैसले को योगी सरकार को बड़ी राहत मिली हैं। 
न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और डी के सिंह की खंडपीठ ने आज 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों के मामले में 3 जून की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार 21 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पद रोक रखे हैं। उतने पद छोड़कर शेष पर सरकार चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने को स्वतंत्र है। 
कोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर जैसे गंभीर सवाल उठाए थे, वह किनारे हो गए। सरकार माडिफिकेशन में जा रही है। इसमें राहत मिलते ही भर्ती शुरू हो सकती है। दूसरी राहत अब प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं होगा। सरकार कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर शीर्ष अदालत से अपना आदेश संशोधित करने का अनुरोध करेगी।


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