69000 शिक्षक भर्ती: योगी सरकार ने हाईकोर्ट सिंगल बेंच के फैसले को दी चुनौती, 9 जून को होगी सुनवाई



जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार टीचर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर मामले को चुनौती दी है। यह स्पेशल अपील 9 जून के लिए डिवीज़न बेंच के सामने लिस्ट की गई है। यह डिवीजन बेंच जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की होगी। इसे एग्जामिनेशन रेग्युलेटरी अथॉरिटी (ईआरए) द्वारा राज्य की तरफ से फाइल किया गया है।
बता दें कि 3 जून को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने सेलेक्शन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बेंच ने पाया था कि कुछ सवाल और उनके जवाबों में दुविधा कि स्थिति थी, इसलिए कोर्ट को लगा कि यूजीसी द्वारा इसकी फ्रेश स्क्रूटिनी होनी चाहिए।
यह है पूरा मामला
ये पूरा विवाद भर्ती एग्जाम के नंबर को लेकर है। यूपी सरकार ने एग्जाम पास करने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए थे। बेंच ने यूपी सरकार द्वारा तय किए गए 150 अंकों में सामान्य को 97 और आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने पर मुहर लगाई और आदेश दिया कि तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यूपी सरकार ने रिजर्व कैटेगरी के सदस्यों के लिए कम से कम 60 फीसदी और अन्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 65 फीसदी नंबर लाना अनिवार्य किया था।
इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। लंबे समय तक कोर्ट में यह मामला रहा और अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे। 


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