सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नोटिस जारी, जिले के कोरोना योद्धाओं के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर डीएम सख्त


अकाउंट होल्डर को 13 मई को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होने का दिया गया आदेश


दी चेतावनी: व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए को प्रत्येक दशा में होगी एक पक्षीय कार्रवाई

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के जरिये झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। इसी क्रम में डीएम ने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पर कोविड-19 को लेकर वाराणसी में किये जा रहे कार्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने पर अकाउंट होल्डर अवनीश राय को नोटिस जारी कर तय समय से भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि क्यों न इसके लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रपट दर्ज करायी जाय।
फेसबुक पर अवनीश राय की लिखी ‘ओनली वे टू स्टॉप कोरोना इज टू स्टॉप टेस्टिंग...गुड जॉब बनारस’ के क्रम में यह नोटिस दी गयी है। जिलाधिकारी ने चेताया है कि यदि आगामी 13 मई को अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो एकपक्षीय कार्रवाई की जायेगी। इस बारे में उन्होंने एसएसपी एवं आईडीएसपी सेल प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी से रिपोर्ट प्राप्त कर कहा है कि जिले में अबतक 27 सौ से अधिक कोरोना के संदिग्ध लोगों की जांच हो चुकी है। जिससे जनपद प्रदेश के टॉप-5 जिलों में शुमार है।
डीएम ने नोटिस में कहा है कि वाराणसी मंडल में सर्वाधिक टेस्टिंग भी वाराणसी जिले की ही हुई है। जबकि इसकी आबादी मंडल के कई जनपदों से कम है। वाराणसी जिले में की गयी टेस्टिंग की सराहना प्रदेश स्तर पर हुई है। इस जनपद में ओपीडी व अन्य साधनों से मरीजों की टेस्टिंग की जाती रही है। यहां के सभी ब्लाक और प्रत्येक वार्ड में टीम भेजकर कोरोना की रेंडम टेस्टिंग भी की गयी है। इस कारण वाराणसी में कोरोना के संक्रमण की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो रही है।
श्री शर्मा ने कहा है कि फेसबुक पर अवनीश राय के इस पोस्ट से जनपद के स्वास्थ्य विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग बीएचयू, राज्य सरकार और काशी हिन्दू विवि की छवि जनता के बीच धूमिल हुई है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के मनोबल पर घातक असर पड़ा है। अवनीश राय के इस फेसबुक पोस्ट पर उनके फालोवर्स ने भी अनुचित टिप्पणियां की हैं।
सो, अवनीश राय को संबंधित एक्ट के तहत सोशल मीडिया पर कोविड-19 के बारे में अफवाह फैलाये जाने के अपराध में आईपीसी की धारा-188 के अधीन दंडित करने संबंधी नोटिस नोटिस जारी की गयी। सोशल मीडिया पर कोविड-19 के संबंध में झूठी अफवाह फैलाने, मेडिकल कार्य का राजनीतिकरण करने, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टेस्टिंग लैब की, राज्य सरकार की व बीएचयू की छवि खराब किये जाने, इनसे संबद्ध चिकित्साकर्मियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने, जनता की भावनाएं भड़काने का आपराधिक कृत्य किये जाने पर अवनीश राय से स्पष्टीकरण मांगा गया है।


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