शहर से बाहर जाने के लिए तीन दिन में पोर्टल पर करें आवेदन, आज शाम से लागू होने वाले नये पोर्टल पर पास के लिए देना होगा ब्योरा

 बनारस में फंसे वहीं लोग करें आवेदन जो कर सकते हैं वाहन का इंतजाम


ई-पोर्टल का का पता ‘एचटीटीपी://ईपासवीएनएस.कॉम/यूजर्स/रीक्पास



जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। जनपद में बुधवार की शाम से उन विद्यार्थियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, श्रमिकों और अन्य ऐसे सभी लोगों को ई-पास जारी करने के  लिए एक ई-पोर्टल लागू होगा जो लॉक डाउन के कारण वाराणसी में फंसे हुए हैं और अपने निवास स्थान पर वापस जाना चाहते हैं। इस पोर्टल पर वाराणसी से बाहर जाने के लिए आवेदन करना आवश्यक है। साथ ही बुधवार से किसी को भी मैन्युअल पास जारी नहीं किये जाएंगे। आवेदकों को हर हाल में तीन दिन के भीतर जनपद से रवाना हो जाना है। इस पोर्टल की व्यवस्था मात्र तीन दिन के लिए हो रही है। उसके बाद यह पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।


जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था यूपी के अन्य जनपदों और दूसरे प्रदेशों के जिलों में जाने के लिए लागू होगी। इस ई-पोर्टल के आवेदन में प्रदेश और संबंधित जनपद का नाम ड्रॉपडाउन के माध्यम से दिखाई देंगे। आवेदकों को ई-पोर्टल का एड्रेस ‘एचटीटीपी://ईपासवीएनएस.कॉम/यूजर्स/रीक्पास’ पर अपना राज्य, जनपद, तहसील, थाना, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का विवरण फीड है।


आवेदकों के पास अपना वाहन होना जरूरी है। एक वाहन में एक से ज्यादा लोग जा सकते हैं। एक पास पर अधिकतम 30 लोगों को एक वाहन में सफर करने की परमिशन मिलेगी। यदि बस या टैंपो ट्रैवलर से जाएंगे तो उसकी क्षमता से आधे लोग ही उस वाहन से जा सकेंगे। पोर्टल पर संबंधित उस वाहन का ब्योरा भी देना अवश्यक है। इसलिए आवेदक को सभी यात्रियों का संपूर्ण विवरण और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर आदि अपने साथ तैयार रखना होगा।


डीएम ने बताया कि जिस दिन कोई आवेदन करेगा तो यूपी से बाहर के प्रदेशों के लिए पास जारी होने के समय से तीन दिन तक यात्रा के लिए यह पास मान्य रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन तक यह पास यात्रा के लिए मान्य होगा। लेकिन वाराणसी जनपद से बाहर उसे पास बनने से 24 घंटे में चले जाना है। यह पास वाराणसी से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक बार मान्य रहेगा। इस पास पर रिटर्न जर्नी संभव नहीं है। सो, इस पर सिर्फ वही लोग आवेदन करें जिन्हें वन टाइम वाराणसी से बाहर प्रदेश के अन्य जनपदों या बाहरी प्रदेशों में जाना है।


श्री शर्मा ने बताया कि एक वाहन में जितने लोग जाएंगे उसका अलग-अलग विवरण भरना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक यात्री का ब्योरा आवेदन के समय तैयार रखें। इस यात्रा के लिए सिर्फ उन्हें अनुमति मिलेगी जिनमें कोरोना संबंधी कोई सिम्पटम नहीं है। इसके लिए आवेदन-पत्र में ही ‘सेल्फ डिक्लरेशन’ का विकल्प भरना है। यदि ‘सेल्फ डिक्लरेशन’ गलत भरा गया और इसकी जानकारी मिलने पर जांच में ब्योरा झूठा पाया गया तो जिम्मेदार के खिलाफ रपट दर्ज कर कार्रवाई होगी। इस पोर्टल पर ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते जिन्हें वाराणसी से बाहर जाकर वापस लौटना है।


ऐसे लोगों की यात्रा मान्य न होने के कारण वह न तो इस पोर्टल पर आवेदन करें और न ही मैन्युअल पास जाकी कराने का आवेदन ही दें। ऐसे लोग वाराणसी से बाहर जा सकते हैं लेकिन वापस लौटने का पास उन्हें संबंधित जिले से ही बनवाना होगा।


इस पोर्टल पर वाराणसी जनपद के भीतर का पास जारी नहीं होगा। ऐसे लोग प्रदेश स्तरीय ई-पास पोर्टल का प्रयोग पूर्व की तरह करते रहेंगे। इस पोर्टल प जो लोग 6, 7 और 8 मई को आवेदन कर देंगे केवल उन्हीं के पास वाराणसी से जारी होंगे। उसके बाद बनारस से बाहर जाने के लिए कोई पास जारी नहीं होगा। इसलिए बाहर जाने वाले लोग अपने लिए वाहनों का इंतजाम कर तीन दिन के भीतर आवेदन कर दें जिसे आठ मई की शाम तक पास जारी हो जाएं और संबंधित लोग नौ मई तक वाराणसी जनपद से बाहर चले जाएं।


बाहर से आने वाले कराएं पंजीकरण व जांच


डीएम कौशल राज शर्मा ने शहर से बाहर जाने के लिए बुधवार को जारी होने वाले ई-पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया है कि यह व्यवस्था के लागू होने पर सरकारी कार्यालय से पास जारी कराने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस पोर्टल के अलावा वाराणसी जिले में यहां से बाहरी यात्रा के लिए कोई पास जारी करने की व्यवस्था नहीं होगी। कार्यालय में आवेदन लेकर आने वाले की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, वाराणसी आने वाले बाहर के जनपदों और बाहर के प्रदेशों के सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वह 24 घंटे चालू राजातालाब स्थित काशी इंस्टिट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। साथ ही स्वास्थ्य की जांच कराए और उसके बाद अनुमति मिलने पर अपने घर में 21 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन रहें। यदि अन्य जनपदों से पास लेकर या बगैर पास वाराणसी में इंट्री समेत अपना पंजीकरण न कराने की जानकारी मिली तो ऐसे लोगों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रपट दर्ज कर कार्रवाई होगी।


 


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