रिश्तेदार को घर में ठहराया तो कटेगी बिजली-पानी, देना होगा 11 हजार जुर्माना, पीएम केयर फंड....


जुर्माने की राशि को पीएम केयर फंड में कराया जायेगा जमा



जनसंदेश न्यूज़
गाजियाबाद। कोरोना संकटकाल में घिरे लोग इससे बचने के लिए तरह-तरह के तरकीब और नियम अपना रहे है। यूपी के गाजियाबाद की एक सोसायटी में ऐसा फरमान सुनाया गया। जिसे सुनकर हर कोई सकते में रह गया। सोसायटी में रहने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी करते हुए कोरोना वायरस के संकट के समय अपने घर में किसी को रिश्तेदार या जानने वाले को ठहराने पर उसके घर की बिजली-पानी काटते हुए उससे 11 हजार रूपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसे पीएम केयर फंड में डाला जायेगा।
गाजियाबाद में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह कड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन के मुताबिक, अगर सोसायटी में रहने वाला कोई भी शख़्स बाहर से किसी को अपने यहां लाता है तो उस पर 11 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जब तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा तब तक उस घर की बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। 
राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसायटी में नोटिस लगाया गया है जिस पर लिखा है, ‘सोसायटी में बाहरी लोगों का आना मना है। जैसा कि आप जानते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राजनगर एक्सटेंशन में बीते 20 दिनों में तीन सोसायटी सील की जा चुकी हैं। आप से अनुरोध है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को सोसायटी में न लाएं और न ही सिक्योरिटी गार्ड से इसे लेकर बहस करें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही जाएगी।
नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी को घर में लाता है तो उस पर 11 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि पीएम-केयर्स फंड में जमा कराई जाएगी। जब तक यह राशि जमा नहीं होती, उस घर की बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी।


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