लॉकडाउन में 4.0 को लेकर नई गाइड लाइन हुई जारी, जानिए क्या रहेगा चालू और क्या बंद


जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते खौफ के बीच शनिवार को लॉकडाउन 3.0 के आखिरी दिन यानि कि आज लॉकडाउन 4.0 (LockDown 4.0) का ऐलान किया गया। जिसके तहत देश में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाये जाने के पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है।    
लॉकडाउन 4.0 को लेकर शनिवार की शाम नई गाइड लाइन जारी किया गया। जो इस प्रकार है.....    



  • गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी नई गाइड लाइन (Guide line) के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा। 

  • इसके साथ ही देश में सभी धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक बंद रहेंगे। 

  • देश के सभी स्कूल भी 31 मई तक बंद रहेंगे। 

  • सभी राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। 

  • पूरे देश में राज्यों की आपसी सहमति से बसें चलेंगी। 

  • लॉकडाउन 4.0 में रेड, आरेंज और ग्रीन जोन तय करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। और यहां क्या गतिविधियां कैसे संचालित होगी यह भी राज्य सरकारें तय करेंगी।  


  • राज्यों में बाजार खोलने यानि कि कौन दुकानें खुलेंगी और कौन दुकानें नहीं, यह राज्य सरकारें तय करेंगी। हालांकि राज्य में कोई भी गतिविधियों के संचालन के पहले उन्हें केन्द्र की अनुमति लेनी होगी। इसमें सबसे महत्‍वपूर्ण सैलून की दुकानें भी शामिल है।




  • रेस्टारेंट वाले खाने की होम डिलवरी कर सकते है, बशर्ते उन्हें कोविड-19 से सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा। यानि कि रेस्टारेंट बंद रहेंगे, किचन चलेंगे। 



  • शादी होंगे, जिसमें अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते है। 


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