लॉकडाउन 5.0 का हुआ ऐलान, मिली कई छूट, देखिएं गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन
पूरे देश में 30 जून तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन 5.0
जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। लॉकडाउन 4.0 की मियाद पूरी होने से एक दिन पहले केन्द्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया। जिसे केन्द्र सरकार ने अनलॉक-1 नाम दिया है। हालांकि केन्द्र सरकार ने इस दौरान कई रियायते भी दी है। लॉकडाउन 5.0 में केन्द्र सरकार द्वारा नई गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। जिसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेगी।
गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन इस प्रकार है....
- रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
- 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति मिलेगी।
- 8 जून से होटल और रेंस्त्रा खोले जायेंगे।
- शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खोले जायेंगे।
- औद्योगिक संस्थान भी आठ जून के बाद खोले जायेंगे।
- कटेंमेंट जाने के बाद चरणबध्द तरीके से मिलेगी छूट।
- फेज -2 यानि की जुलाई में स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकार करेंगे। क्या खुलेगा.....
होटल, धार्मिक स्थल और सैलून
क्या बंद रहेगा
जिम, पार्क, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल,