दुकान खोलने जा रहे हैं तो रखिए उसका प्रमाण, अन्‍यथा..... डीएम ने दिये निर्देश

दी गयी छूट की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी पर बंद करा दी जाएगी दुकान


माल वाहक गाड़ियों के चालकों को भी काम का सबत और आवश्‍यक कागजात रखना है जरूरी



जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि चल रहे लॉक डाउन के तहत सोमवार से विभिन्न बाजार, दुकानों और मंडियों में कारोबार के लिए अलग-अलग समय अवधि के लिए दी गयी छूट के दौरान प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क या गमछा लगाना अनिवार्य है। ऐसा न पाये जाने पर दुकान बंद करा दी जाएगी। सभी प्रकार की होम डिलेवरी प्रात: सात बजे से सायं पांच बजे तक कर सकते हैं। प्रत्येक दुकानदार या व्यक्ति को आवागमन के लिए दुकान संबंधी प्रमाण और फोटो आईडी रखना जरूरी है।


उन्होंने कहा है कि मालवाहक गाड़ियों के चालकों को हर हाल में कार्य का प्रमाण, कागजात और आधार कार्ड अपने पास रखना अनिवार्य है। किसी भी चार पहिया वाहन पर एक ड्राइवर तथा दो सवारी और दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक चालक को ही चलने की परिशन रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। डीएम ने यह भी कहा है कि जिन दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं और और उन्होंने भ्रमवश गलती से सोमवार को अपनी दुकान खोली है वह हर हाल में मंगलवार को संबंधित दुकानें बंद रखेंगे।


डीएम के अनुसार हॉट स्पॉट क्षेत्र में  कसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं। प्रशासन की ओर से सुबह और शाम मात्र 1-1 घंटा सिर्फ राशन, सब्जी, दूध, दवा आदि के ठेले, माल वाहक से होम डिलेवरी करायी जाएगी। बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मेन रोड पर दोनों ओर के बाजार, कटरे की दुकान व सड़कों पर कतारबद्ध दुकानें पूर्वाह्न दस बजे से सांय पांच बजे तक खुलेंगी। इनमें बेहद जरूरी सामान के तहत दवा, सामान्य घरेलू सामान आदि के अलावा पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि सामग्री, आटा चक्की, अटा मिल, बेकरी में निर्मित सामान की सभी दुकानें सम्मिलित हैं।


इसी के अंतर्गत मोबाइल फोन बेचने व मरम्मत करने वाले, बिजली के उपकरण बेचने-मरम्मत करने वालेस हायर्डवेटर सेनेटरी आइटम, प्लंबिंग उपकरण बेचने-मरम्मत करने वाले, बिल्डिंग मटेरियल, वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने वाले, पांच स्टाफ चत की पेपर प्रिटिंग की दुकानें, स्कूल की किताबें व स्टेशनरी जैसी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं देने वाले सेल्फ इम्प्लॉयड की दुकानें भी इनमें शमिल हैं। रविवार को दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे।


दूसरी ओर, पूर्वाह्न दस से सायं पांच बजे तक खुलने वाली अन्य दुकानों के तहत एक स्थान पर सभी प्रकार की सामग्री बेचने वाली एक ही दुकान (एकल दुकानें), कॉलोनी में दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसायटी, टाउनशिप) के भीतर की दुकानें होंगी। रविवार को दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रॉसेसिंग इकाइयां, औद्योगिक इकाइयों के गोदाम, सेल्यूलर कंपनी के दफ्तर, केबल नेटवर्क और होलसेल जैसे सल्पाई चेन पूर्वाह्न दस बजे से शाम पांच बजे तक संचालित हो सकते हैं। रविवार को दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे।


श्री शर्मा ने बताया है कि प्रतिदिन सुबह सात बजे से प्रात: आठ बजे तक सिर्फ दूध की बिक्री की परमिशन दी गयी है। सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक अनाज-गल्ला-दवा की थोक मंडियां निर्धारित रोस्टर के मुताबिक दुकानें खुलेंगी। अर्द्धरात्रि में 12 बजे से सुबह छह बजे तक नगर निगम क्षेत्र की आठ सब्जी मंडियां और ग्रामीण इलाकों की सभी सब्जी मंडियां तय रोस्टर के अनुसार फल-सब्जी की बिक्री कर सकती हैं। शराब की दुकानों पर सिर्फ मदिरा की बिक्री पूर्वाह्न दस बजे से शाम सात बजे तक होगी।


 


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