बस मुहैया न कराने वालों पर करें कार्रवाई अन्यथा नपेंगे, डीएम ने दिये बेपरवाह निजी टांसपोर्टरों के खिलाफ रपट के निर्देश


नहीं बख्शे जाएंगे प्रवासियों के लिए देशहित की अनदेखी करने वाले


कई बड़े प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने नजरअंदाज किया आपदा प्रबंधन एक्ट

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जनपद में आ रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर या संबधित जिले में पहुंचाने के लिए बस आदि वाहन उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध डीएम कौशल राज शर्मा ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने ऐसे बेपरवाह ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 समेत पब्लिक ऑर्डस छिन्न-भिन्न करने के आरोप में रपट दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी ने तय एक्ट के तहत एआरटीओ अरुण कुमार राय को बीते शनिवार देर रात यह फरमान जारी किया। साथ ही कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को उनके जनपदों में पहुंचाने के लिए सभी ट्रांसपोर्टर्स की बसों का तत्काल अधिग्रहण करें। श्री शर्मा के अनुसार लगभग 100 बसों का अधिग्रहण के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स और उनके विभिन्न बस स्वामियों को आदेश जारी किया गया था। ताकि जनपद में ट्रेन-ट्रक से आ रहे और पैदल पहुंच रहे प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इस बारे में कई बड़े ट्रांसपोर्टर्स ने प्रवासियों का न तो सहयोग किया और न देश हित में बस उपलब्ध कराए हैं।
डीएम ने कहा कि इस स्थिति में पर्याप्त संख्या में बसें न प्राप्त होने के कारण विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे जिले में न सिर्फ शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया निजी बस आपरेटरों ने जारी आदेश का उल्लंघन किया है। श्री शर्मा ने चेताया है कि तय टाइम लाइन के भीतर ड्राइवर समेत बस उपलब्ध न कराने वाले प्राइवेट ऑपरेटर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो अन्यथा संबंधित अफसरों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।


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