बनारस में रविवार से इस नई व्यवस्था के साथ खुलेगा बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी और लॉक डाउन के उल्लंघन....

लॉक डाउन के उल्लंघन पर लिया गया फैसला


- अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के समय में किया परिवर्तन


- सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक श्रेणीवार बाजार खोलने की दी गयी परमिशन


- गलियों मेंं घूमकर सब्जी आदि बेचने के लिए प्रात: से सायंकाल पांच बजे तक का वक्त


- सभी प्रकार की गल्ला और दवा मंडियां सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी


- 24 घंटे खुले रहेंगे सभी अस्पताल, उनके भीतर दवा की दुकानों समेत पैथालॉजी लैब



जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। जनपद में आगामी दस मई से दुकानों, व्यापारिक संस्थानों और वाणिज्यिक गतिविधियों को चालू करने के लिए नयी व्यवस्था लागू होगी। डीएम कौशल राज शर्मा ने बीते चार दिन से आमलोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अनदेखी होने, लॉक डाउन में बगैर जरूरत घर से निकलने, बढ़ती गर्मी के चलते कारोबारियों के सुझावों के आधार पर इस प्रकार के बदलाव का फैसला लिया है।


जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रतिदिन प्रात: सात बजे से अपराह्न दो बजे तक नगर निगम सीमा के तहत सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की मार्केट तथा तथा एकल श्रेणी की दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों में दवा, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामग्री, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी निर्मित सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं।


इसीप्रकार नगर निगम सीमा में मार्केट एवं एकल दुकानों के अंतर्गत मोबाइल फोन व मरम्मत, बिजली उपकरण व मरम्मत, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम तथा प्लंबिंग उपकरण और मरम्मत, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत, पांच कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूली पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति है। इन श्रेणियों के अलावा नगर में कोई अन्य दुकान नहीं खुलेंगी।


उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों के मार्केट, मार्केट प्लेस, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कटरा, रोड साइड कतारबद्ध दुकानों के मार्केट में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सभी प्रकार की एकल दुकानें सुबह सात बजे से अपराह्न दो बजे तक खुल सकेंगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रॉसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां प्रात: सात बजे से अपराह्न दो बजे तक खुले रह सकते हैं। इन दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चेन, स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट आॅफिस भी इसी समय अवधि में खोलने की परमिश्न रहेगी।


सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण वाहनों का आवागमन भी मान्य रहेगा। जिलाधिकारी के अनुसार जनपद में शहरी व ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें और मॉडल शॉप पूर्वाह्न दस बजे से सायं सात बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के जरिये बेचने की अनुमति प्रत्येक दिन शाम पांच बजे तक की ही रहेगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में आठ सब्जी मंडी, विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी, सप्तसागर दवा मंडी एवं अन्य गल्ला या दवा मंडियों समेत ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मंडियां सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी।


श्री शर्मा ने बताया कि सभी प्राइवेट-सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब समेत उनके अंदर शामिल फार्मेसी तथा दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। समाचार-पत्र वितरण और मीडिया आॅफिस समय अवधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी दफ्तर अपने निर्धारित स्टाफ संग तय वक्त पर सिर्फ कार्यालय दिवसों में खुलेंगे। उससे पहले आठ व नौ मई को पूर्व निर्धारित समय सारणी ही लागू रहेगी।


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