बनारस में फंसे विद्यार्थी इस तरह लौट सकते है अपने गृह जनपद, लेकिन ऐसा किया तो व्यवस्था होगी खत्म
घर लौटने के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का करना होगा पालन
एडीएम सिटी के व्हाट्सएप नंबर पर सूचना देने पर प्रशासन उस जिले की मंजूरी पर देगा पास
वाराणसी में रहकर पढ़ रहे अन्य राज्य या यूपी के किसी जिले के विद्यार्थियों के लिए अवसर
छात्र या छात्राओं को खुद करना होगा बस या किसी बड़े वाहन का इंतजाम, देना होगा ब्योरा
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जनपद में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो यूपी के किसी अन्य जिले या किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और वह अपने जनपद में वापस जाना चाहते हैं तो वह अपने खर्च पर किसी बस या बड़े वाहन का इंतजाम कर लौट सकते हैं। उन्हें इस बारे में जाने संबंधी पास जारी किया जाएगा। इसके लिए उन विद्यार्थियों को अपना पूरा ब्योरा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। ताकि अन्य संबंधित जिले या उस प्रदेश सरकार से वार्ता कर इस दिशा में पहल कराना संभव हो।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि वाराणसी में रहकर अध्ययन कर रहे दूसरे प्रदेश के निवासी विद्यार्थी अगर अपने राज्य में लौटना चाहते हैं और यदि वह किसी बस या अन्य बड़े वाहन का इंतजाम स्वयं अपने खर्च पर कर सकते हैं तो उन्हें उनके लिए संबंधित प्रदेश से बातचीत करने के बाद वापसी का पास जारी किया जा सकता है।
डीएम ने कहा है कि संबंधित विद्यार्थियों से सूचना प्राप्त होने के बाद पास जारी करने का कार्य अगले दो-तीन दिन में किया जाएगा। इसके लिए कुछ विद्यार्थियों को वॉलंटियर की भूमिका निभानी होगी। ताकि वह बस का इंतजाम करें और बसवार जाने वाले का नाम, पहुंचने का जनपद, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि विवरण नोट कर पूरी सूची एडीएम सिटी के व्हाट्सएप नंबर 9454417030 पर भेज दें।
श्री शर्मा ने कहा है कि यह फोन नंबर और व्यवस्था सिर्फ वाराणसी जनपद के लिए है। सो, कोई इस नंबर पर फोन न करे। वॉलंटियर को उस सूची संग बस का नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा ताकि उसका पास भी रिलीज करना संभव हो। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है कि इस कार्य के लिए सिर्फ व्हाट्सएप का ही प्रयोग किया जाय और ज्यादा फोन न करें। छोटी गाड़ियों से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा है कि इसके लिए 20 या उससे ज्यादा अधिक क्षमता वाली बसों का ही इंतजाम करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के मुताबिक बस की जितनी क्षमता होगी उससे आधे ही लोगों को उस वाहन में जाने की परमिशन दी जाएगी। एक बस में केवल एक प्रदेश के लोग ही होने चाहिए। लिस्ट मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से वह सूची और बस ब्योरा उनके प्रदेश में भेजकर पहले अनुमति ली जाएगी। यदि संबंधित विद्यार्थियों की प्रदेश सरकार अनुमति देगी तभी वापसी की परमिशन वाराणसी से जारी होगा।
यही व्यवस्था यूपी के किसी अन्य जिले के निवासी ऐसे निवासी विद्यार्थियों के लिए भी है जो वाराणसी में रहकर अध्ययन कर रहे हैं और वह अपने जनपद में वापस जाना चाहते हैं। वह भी इसी तर्ज पर विवरण बनाकर वाहन का इंतजाम करते हुए गाड़ी के ब्योरे सहित एडीएम सिटी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी सबंधित जनपद में वार्ता करके अनुमति प्राप्त होने के बाद उनका भी पास एक-दो दिन के बाद जारी किया जा सकेगा। अपने जनपद लौटने के लिए यात्रियों को ही धनराशि खर्च करनी होगी। इसलिए कोई अन्य व्यवस्था कराने के उद्देश्य से फोन कर समय नष्ट न करें।
जिलाधिकारी ने चेताया है कि इस कार्य के लिए आपस में सिर्फ फोन का प्रयोग करें। कोई भी एक जगह इकट्ठे न हों और लॉक डाउन का उल्लंघन न करें। यदि कहीं एकत्र होकर या भीड़ जुटाकर यह कार्य करने की जानकारी प्राप्त हुई तो तत्काल इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा और किसी का भी पास वाराणसी नहीं होगा।