बाहर से आने वालों को ब्योरा दर्ज करने पर ही मिलेगी इंट्री, सरकारी या प्राइवेट वाहन से भी बनारस आए हैं तो सबसे पहले कराना होगा मेडिकल टेस्ट

 


जनपद की सीमा पर पहुंचने के बाद काशी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी पहुंचना अनिवार्य


- मिर्जामुराद स्थित सेंटर पर 27 कॉलम का अपना संपूर्ण विवरण दर्ज कराना है बेहद जरूरी


- डीएम ने इस बारे में सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसरों और अन्य कर्मचारियों को दिये निर्देश



जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। जनपद में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों या दूसरे राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी वाहन से आए, वाराणसी की सीमा पर पहुंचने के बाद उसे हर हाल में राजातालाब तहसील क्षेत्र के मिर्जामुराद स्थित इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी में जाकर अपना ब्योरा दर्ज कराना होगा। मौके पर ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक दशा में 27 कॉलम का अपना विवरण दर्ज कराते हुए मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है। उसके बाद ही उन्हें वाराणसी जिले के किसी गली-मुहल्ले या गांव में जाने की अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह निर्देश दिये हैं।


इस बारे में डीएम ने एसएसपी, नगर आयुक्त, सीडीओ, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी एडीएम, एसडीएम, एसीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट, हर एक बॉर्डर मजिस्ट्रेट, प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को पत्र लिखकर इस निर्देश का अनुपालन करने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि शासन के निर्देश के अनुसार वाराणसी जनपद में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र एवं अन्य लोग जो दूसरे जिले या दूसरे प्रदेशों के जनपद से वाराणसी में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें काशी इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी में जाकर अपना 27 कॉलम का विवरण दर्ज कराना आवश्यक है।


श्री शर्मा ने कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य जनपद से पास लिया है तो भी उसे काशी इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी पहुंचकर अपना सभी विवरण दर्ज कराना और मेडिकल परीक्षण कराना जरूरी होगा। डीएम ने अफसरों को निर्देश दिया है कि वाराणसी में बाहरी जिलों या अन्य प्रदेश से आने वाले प्रत्येक बस या निजी वाहनों को जनपद के बॉर्डर पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट/ बॉर्डर मजिस्ट्रेट तथा संबंधित थाने की पुलिस काशी इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी पहुंचने को कहेंगे।


उस सेंटर पर पहुंचकर आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के बाद ही उन बाहरी लोगों को शहर के किसी मुहल्ले या गांव में जाने की परमिशन मिलेगी। डीएम ने इसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेटों समेत सीओ, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष, सभी सरकारी कर्मचारियों सहित रोडवेज के आरएम-एआरएम के जरिये हरएक वाहन चालक एवं कंडक्टर को भी यह जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। कहा है कि शासन ने सख्त निर्देश दिया है कि वाराणसी जनपद में इस एक केंद्र के अलावा कहीं भी कोई यात्री किसी बस या वाहन से न उतारा जाय।


उन्होंने कहा है कि निजी वाहन से वाराणसी में आने वालों को भी काशी इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी पहुंचकर अपना विवरण दर्ज कराना और मेडिकल टेस्ट कराना अनिवार्य है। उसके बाद ही वह जिले में प्रवेश कर सकेंगे। इंस्टीट्यूट में सभी आने वाले लोगों द्वारा 27 बिंदुओं का ब्योरा दर्ज कराने के बाद होम कोरेंटाइन कराने के उद्देश्य से वह विवरण सीडीओ, नगर आयुक्त को मुहैया कराना होगा।


24 घंटे चालू रहेगा सेंटर


- जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने एसडीएम राजातालाब एवं पिंडरा को निर्देश दिया है कि मिर्जामुराद स्थित काशी इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी सेंटर को 8-8 घंटे की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाकर उसे 24 घंटा चालू रखा जाय। इस केंद्र पर लगातार रात-दिन मेडिकल स्क्रीनिंग की जायेगी। साथ ही श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन, 27 कॉलम का डाटा फीडिंग, होम कोरेंटाइन के बारे में प्रत्येक प्रवासी को समझाने, पात्रों को राशन किट देने आदि कार्य भी चौबीस घंटा जारी रहेगा। डीएम ने इन कार्यों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया है।


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