योगी सरकार ने उत्‍तर प्रदेेेेश में 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन, दो वर्गों में बांटा, इस तरह रहेगी व्यवस्था


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत यूपी में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाये जाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर उच्च-स्तरीय बैठक की समीक्षा के बाद इस पर फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश से पहले ओडिशा, पंजाब तथा महाराष्ट्र में लॉकलाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।
पीएम मोदी के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज अपनी कोर टीम के साथ बैठक में विचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। बैठक के बाद तय किया कि उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। 
इस दौरान भी जिलों को दो वर्ग में बांटा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें ए वर्ग में वह जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है।  वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी वर्ग वाले जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 


सात से एक बजे तक खुद के वाहन से कर सकेंगे यात्रा
वर्ग ए वाले जिलों में लोग 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा कर सकेंगे। हालांकि वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगी। केवल आवश्यक सामान की ढुलाई ही हो सकेगी। वहीं वर्ग ए के साथ ही कहीं भी कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। 
डीएम के अनुमति से होंगे औद्योगिक उत्पादन और खनन 
सभी जिलो में स्टांप एवं रजिट्रेशन संबंधी काम के लिए नियमों के अधीन अनुमति मिलेगी। वहीं होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि को पूरी तरह से बंद रखा जायेगा। सूबे के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।



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