प्रधान ने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, पहुंचे जेल
जनसंदेश न्यूज़
सुईथाकला/जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के हमजापुर गांव के प्रधान को सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक सरपतहां विजय कुमार चौरसिया ने ग्राम प्रधान अशफाक खान (पप्पू) के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 505 और आइ.टी.एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही में जुट गए।
संकट के इस घड़ी में लाकॅडाउन के दौरान सोशल साइट पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान द्वारा धर्म विशेष को लेकर विगत दिनों की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर शनिवार को सरायमोहिउद्दीनपुर चौकी प्रभारी विवेक तिवारी की तहरीर पर आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ थाना प्रभारी विजय कुमार चौरसिया ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के बाद चालान न्यायालय भेज दिया।