किसानों को राहत, अन्य जिले या प्रदेश से बेरोकटोक ला सकते हैं कृषि उपकरण 


कटाई-मड़ाई के लिए परमिशन की जरूरत नहीं

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जनपद के किसान वर्तमान रबी सीजन में वैश्विक महामारी के कारण चल रहे लॉक डाउन के दौरान घर से निकल कर खेतों में फसलों की कटाई और मड़ाई कर सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। कटाई-मड़ाई के उपकरणों को लाने औरले जाने पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सूबे के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव कृषि ने कोविड-19 वायरस की आपदा के कारण जारी लॉक डाउन को देखते हुए यह निर्देश दिये हैं। जिसके तहत किसानों और मजदूरों को खेती-बाड़ी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गांव या क्षेत्र में कटाई या मड़ाई के लिए उन्हें किसी प्रकार के पास अथवा अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा उन्होंने बताया है कि यदि कंबाइन हार्वेस्टर किसी जिले में है, वह चाहे अन्य जनपद या प्रदेश में पंजीकृत क्यों न हों, वहां से अपने ड्राइवर, तकनीशियन या श्रमिक को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित आवयकतानुसार अपने जिले में लाने के लिए पास या किसी तरह की परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगी। फसलों की कटाई, मड़ाई के लिए रीपर, स्ट्रा रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य जरूरी कृषि उपकरणों के प्रयोग तथा भंडारण समेत मंडी स्थल तक कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसी भी स्तर पर पास या अनुमति लेने की आवयकता नहीं है।



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