J&K से स्पेशल स्टेटस वापस लेने के आठ महीने बाद केन्द्र का बड़ा फैसला, नये डोमिसाइल के तहत ये ही होंगे राज्य के निवासी


जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के खत्म के लगभग आठ महीने के बाद केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल नियम को लागू कर दिया है। जिसके तहत कुछ अहम फैसले लिये गये है। 
सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बनाये गये नये डोमिसाइल नियम के तहत अब वहीं राज्य का नागरिक कहलाएगा, जो 15 सालों से वहां रह रहा हो। इसके साथ ही सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो बच्चे सात सालों तक जम्मू एंड कश्मीर के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी जम्मू-कश्मीर के निवासी होंगे। उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल पाएंगी। 
डोमिसाइन कानून 25,500 रुपये के मूल वेतन के साथ आने वाले सभी पदों पर भर्ती के लिए लागू होगा। गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार शाम की अधिसूचना जारी क गई। जिसमें यह अहम फैसले लिये गये। 
बता दें कि पिछले महीने कश्मीरी राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला था, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि केंद्र ने संघ राज्य क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन करने का इरादा नहीं किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी विश्वास दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर के लिए नया कानून किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर होगा। 



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