घबराएं नहीं....बनारस में लॉकडाउन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं!, बोले डीएम, बेवजह भ्रमित न हो जनता


पूरे जनपद को पूरी तरह सील करने की अफवाह निराधार


वाराणसी में पहले से ही जारी है यह व्यवस्था


सिर्फ चिह्नित इलाकों के ‘हॉट स्पॉट’ ही सील


निर्धारित क्षेत्र के घरों से लोगों का निकलना बंद


नहीं खुलेंगे उन इलाकों के बैंक, राशन की दुकानें

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि बनारस में लॉकडाउन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरे जनपद को सील करने की अफवाह निराधार है। प्रत्येक जनपद में कोरोना पॉजिटिव के मामलों से जुड़े एरिया चिह्नित कर उन्हें ‘हॉट स्पॉट’ बोला जाएगा। सिर्फ उन हॉट स्पॉट की ह७ी सीलिंग होगी। जिले में पहले से ही लॉकडाउन लागू है।
बुधवार को जनपदों को सील किये जाने को लेकर विभिन्न माध्यमों से दी जा रही खबरों को लेकर उत्पन्न भ्रम और फैली अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से डीएम श्री शर्मा ने शासन की नयी तैयारियों को लेकर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनपद को पूरी तरह सील करना का कोई नया आदेश नहीं दिया है। कोरोना पॉजिटिव के प्रकरणों पर संबंधित क्षेत्रों को सुरक्षा घेरे में लेने की कार्यवाही और अन्य प्रक्रिया बीते चार दिन से चल रही है। उसमें कोई नयी व्यवस्था नहीं लागू की गयी है।
उन्होंने बताया कि जिन जिलों में ये हॉट स्पॉट चिह्नित कर इलाकेवार सीलिंग नहीं की जा रही थी, उन्हीं जनपदों के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है। बनारस में लॉक डाउन और हॉट स्पॉट लॉक डाउन सिस्टम, दोनों की व्यवस्था शासन के निर्देश पर पहले ही लागू की गयी है। श्री शर्मा ने कहा है कि सूबे के मुखय सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना हॉट स्पॉट के तौर पर चिह्नित क्षेत्र के लिए कई निर्देश दिये हैं। जिसके तहत हॉट स्पॉट क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को न तो घर से बाहर निकलने की परमिशन होगी और न ही उस क्षेत्र में किसी को इंट्री मिलेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि उस क्षेत्र में सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्य और सफाईकर्मी तो ही अंदर जाने दिया जाएगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र में बैंक और राशन की दुकानें बंद रहेंगी। उस इलाके में फायर इंजन से निरोधात्मक दवा का छिड़काव होगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र के घर सूचिबद्ध होंगे। उस इलाके में आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों को छोड़कर श्ेष सभी लोगों को पास निरस्त किये जाएंगे। उस क्षेत्र की सघन पेट्रोलिंग होगी और ‘112’ वाहनों की विशेष ड्यूटी लगाने के साथ ही पुलिस और ‘112’ की गाड़ियों से लाउडस्पीकर के जरिये घोषणा कर जनता को जागरूक करेंगे। उसके बावजूद आदेशों का उल्लंघन हुआ तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि हॉट स्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू होगी और पिकेट ड्यूटी लगेगी। उस इलाके की ड्रोन कैमरों को निगरानी होगी। इस क्षेत्र से यदि किसी को अस्पताल ले जाना है तो उसे एंबुलेंस या एएलएस से ले जाया जाएगा। इसके लिए किसी भी दशा में निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं मिलेगी। हॉट स्टॉप क्षेत्र में मीडिया की इंट्री पर रोक रहेगी।



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