गंगा में पांच बच्चों को फेंकने वाले मामले में मेरठ, राजस्थान व नोएडा के तीन संपादकों व स्थानीय प्रतिनिधियों पर मुकदमा दर्ज



जनसंदेश न्यूज़
भदोही। जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद गंगा घाट पर रविवार को मानसिक रूप से परेशान एक महिला द्वारा अपने पाँच बच्चों को गंगा में फेंक कर मारने की घटना में तीन स्थानीय पत्रकारों के साथ संबंधित संपादकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में पत्रकारों के ऊपर लॉकडाउन में भूख से हुई मौत बता कर झूठी खबर प्रसारित करने व अफवाह फैलाते हुए सरकार व प्रशासन को बदनाम करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है, वें मेरठ, राजस्थान व नोएडा के संपादक सहित स्थानीय प्रतिनिधियों पर शामिल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को एक महिला ने अपने पांच बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया। जिसमें तीन लड़कियां वह दो लड़के थे। इस हृदयविदारक घटना में पांचों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ मीडिया संस्थानों व पत्रकारों ने अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान राशन ना होने की वजह से महिला अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी। इस वजह से उसने यह कदम उठाया। किंतु प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी और किसी कारण बस उसने यह कदम उठा लिया। 
जांच में यह भी सामने आया कि उसके घर में पर्याप्त मात्रा में राशन मौजूद था और घर में खाना भी बना हुआ था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लॉकडाउन में भूख के कारण हुई मौत बताकर सरकार को बदनाम करने में जुट गए। वही बिना जांच किए कुछ मीडिया संस्थानों ने खबर भी प्रसारित कर दी। यह ऐसे लोग हैं जो मन में नकारात्मक भावना भरे बैठे हैं और सरकार को बदनाम करने का मौका ढूंढते हैं। 
झूठी अफवाह को लेकर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह सक्रिय हुए और अफवाह फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाई के लिए क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया। जिसपर जांच कर क्राइम ब्रांच ने झूटी अफवाह फैलाने वाले मीडिया संस्थानों सहित पत्रकारों के ऊपर गोपीगंज कोतवाली प्रभारी कर तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज की तहरीर पर थाने में आईएएनएस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संपादक व संबंधित पत्रकार तथा बिजनेस इंसाइडर के संपादक व संबंधित पत्रकार तथा मेरठ दैनिक जनवाणी के पत्रकार सलीम अख्तर सिद्दीकी पुत्र शमशाद अली, हंसराज मीणा पुत्र राधेलाल करौली राजस्थान के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 88/20 धारा 51, 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व 188, 505  1(ख) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है। वही उन लोगों की भी जांच हो रही है जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की इस कार्रवाई से लगाम लगेगी।



Popular posts from this blog

'चिंटू जिया' पर लहालोट हुए पूर्वांचल के किसान

लाइनमैन की खुबसूरत बीबी को भगा ले गया जेई, शिकायत के बाद से ही आ रहे है धमकी भरे फोन

नलकूप के नाली पर पीडब्लूडी विभाग ने किया अतिक्रमण, सड़क निर्माण में धांधली की सूचना मिलते ही जांच करने पहुंचे सीडीओ, जमकर लगाई फटकार