गांव में स्वरोजगार स्थापना हेतु मिल रहा ऋण, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
बैकों के माध्यम से दस लाख ऋण दिए जाने का प्राविधान
जनसंदेश न्यूज़
बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परंपरागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित है। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज लॉकडाउन के पश्चात जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर-7408410763, 9839147510 पर ले सकते हैं।