यूपी के इस पूर्व मंत्री को पूरे परिवार सहित नौ लोगों के साथ पांच साल की जेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 32 एकड़ भूमि पर किया था कब्जा


जनसंदेश न्यूज़
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश सिंह, उनकी पत्नी, बेटे और बहू समेत नौ लोगों को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अवध सिंह की 32 एकड़ जमीन कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने सभी को पांच साल की सजा सुनाई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अवध सिंह मूल रूप से आजमगढ़ के पूना पार के रहने वाले थे। उनके निधन के बाद से मामले की पैरवी उनकी पुत्री प्रभावती सिंह कर रही थीं। प्रभावती आजमगढ़ के बूढ़नपुर क्षेत्र के सिंघोड़ा गांव की रहने वाली हैं।
बता दें कि आजाद हिंद फौज के सिपाही रामअवध सिंह के योगदान को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें कृषि कार्य के लिए ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर के बागवाला गांव में 32 एकड़ जमीन आवंटित की। मूल रूप से आजमगढ़ के पूनापार के रहने वाले रामअवध सिंह आजादी के बाद पुलिस में भर्ती हुए। डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए थे।
10 जून 1999 को रामअवध की मृत्यु के बाद जमीन उनकी इकलौती पुत्री प्रभावती देवी के नाम दर्ज हो गई। उनकी शादी आजमगढ़ की तहसील बूढऩपुर क्षेत्र के सिंघोड़ा गांव में होने से वह यहां नहीं रहती हैं। ऐसे में फर्जी वसीयत तैयार कर पूर्व मंत्री ने जमीन अपने नाम करा ली। घटना की जानकारी होने पर प्रभावती ने इसकी शिकायत डीआइजी से की। इस पर तीन मई, 2014 को धारा 420, 467, 468, 471, 506, 504 के तहत प्रेम प्रकाश के साथ ही वसीयत के गवाह ग्राम तिलियापुर, सितारगंज निवासी नवनाथ तिवारी और प्रेमनारायण को नामजद किया गया।
जांच में पूर्व मंत्री की पत्नी सितारगंज की तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख मंजूलता सिंह, पुत्र शिव वर्धन, बहू निधि सिंह, एसबी सिंह, उनकी पत्नी गीता सिंह और बहू शिखा सिंह के नाम भी सामने आए। 17 जून 2018 को चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की। इसमें प्रेम प्रकाश सिंह को धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 व 342 आईपीसी, गवाह नवनाथ तिवारी व प्रेमनारायण को धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी का आरोपित पाया गया। निधि सिंह, शिव वर्धन सिंह, मंजू लता सिंह, शिखा सिंह एवं गीता सिंह को धारा 420, 468 व 120 बी व एसबी सिंह को 120 बी का आरोपित माना गया।
केस लड़ रहे प्रभावती के वकील सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन छवि बंसल की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को सभी आरोपितों पर दोष सिध्द हुआ। जिसके तहत प्रेम प्रकाश सिंह को धारा 120 बी में दो साल, 420 में पांच साल, 471 में पांच साल, 504 में एक साल, 506 में पांच साल की सजा सुनाई गई।


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