संकट की इस घड़ी में आम जनता के लिए राहत भरा ऐलान, बिंदुवार पढ़े वित्त मंत्री के 10 बड़े राहत......
जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता के लिए कई बड़े राहत भरे ऐलान किये। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में सरकार से आम जनता के लिए राहत की खबर मिली है। प्रेसवार्ता के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी साझा की।
प्रेसवार्ता के दौरान दस प्रमुख राहत भरी बातों को बिंदुवार जानिए.....
- एटीएम से कैश निकालना अगले 3 महीने के लिए फ्री कर दिया गया है। आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
- आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है।
- विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है. 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
- टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है.
मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। - 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी।
- 5 करोड़ के ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी।
- कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है।
- कॉर्पाेरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है। यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।
- एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा।
इसके साथ हीवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी।