रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व भाजपा विधायक, दो पुलिसकर्मी सहित 7 दोषी करार


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक सहित 11 लोगों के खिलाफ बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट पूर्व विधायक सहित 7 को हत्या के मामले में आरोपी सिध्द किया। वहीं चार बरी हुए। कोर्ट ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वह एक साजिश के तहत था, इसलिए आपको दोषी करार दिया जाता है। इस संबंध में सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा।
बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत के दौरान 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई। जिसमें भाजपा विधायक रहे कुलदीप सेंगर सहित 11 लोगों के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई जांच कर रही थी। 



दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चल रहे इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक को धारा 304 और 120इ में दोषी करार दिया है। आरोपी कुलदीप सेंगर समेत जिन 7 लोग को दोषी करार दिया गया है, इनमें से दो यूपी पुलिस के अधिकारी है। एक एसएचओ है, दूसरा सब इंस्पेक्टर है।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक भदौरिया, विनीत उर्फ विनय मिश्रा, बीरेन्द्र उर्फ बउवा सिंह, शशिप्रतात उर्फ सुमन सिंह व जयदीप उर्फ अतुल सिंह को दोषी पाया। वहीं शैलेन्द्र उर्फ टिंकू सिंह, रामशरण उर्फ सोनू सिंह, कास्टेबल अमीर खान व शरदबीर सिंह को बरी किया।


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