लॉक डाउन के दौरान क्या बरतनी है सावधानी, कब, कैसे और कहां मिलेंगे सामान, पढ़िए सबकुछ.....
प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक कर लें खरीदारी
सामान खरीदने घर का सिर्फ एक मेंबर ही जाएगा दुकान पर
थोक और फुटकर दुकानें खोलने व बंद कर का समय तय
ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए समान रूप से हुईं लागू
थोक दुकानों में लोडिंग-अनलोडिंग का वक्त भी निर्धारित
सामग्री खरीदने के तुंरत बाद वापस लौटना होगा अपने घर
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। आगामी 14 अप्रैल तक 21 दिन के लिए बढ़ाए गये लॉक डाउन के दौरान पूरे जनपद में घरेलू सामग्री और दवाओं की फुटकर व थोक दुकानें खोलने और बंद करने के बारे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए दिशा-निर्देश तय किये हैं। जिससे आमलोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही सामग्री और दवाओं के रिटेलरों और होलसेलरों को भी कोई समस्या न हो।
प्रातः 6 पूर्वांह 10 बजे खुलेगी यह दुकानें
डीएम ने बताया है कि यह समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू की गयी हैं। फुटकर सामग्री की चिह्नित दुकानें प्रतिदिन सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। उनमें अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, सब्जी, फल, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन शामिल हैं। जबकि सब्जी, फल और दूध की थोक मंडियां हर रोज प्रातः छह बजे से पूर्वाह्न दस बजे तक खुलेंगी। अनाज, गल्ला और जनरल स्टोर की थोक मंडियां सिर्फ रिटेल दुकानदारों को ही सामग्री बेच सकेंगी। थोक विक्रेता किसी भी अन्य ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेच सकेंगे।
सप्ताह में तीन दिन थोक दुकानें खुलेंगी
जिलाधिकारी ने बताया है कि थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पूर्वाह्न दस बजे से अपराह्न दो बजे तक खोलकर रिटेल के दुकानदारों को समान बेच सकती हैं। अन्य चार दिन थोक दुकानें पूर्वाह्न दस बजे से अपराह्न दो बजे तक सिर्फ अपने सामान की लोडिंग-अनलोडिंग करेंगी। इन चार दिनों में कोई भी रिटेलर इनके यहां नही आ सकते। दवा की थोक मंडी प्रतिदिन सुबह नौ बजे से अपराह्न दो बजे तक खुल सकती हैं।
आवश्यक चीजों की होम डिलवरी भी
श्री शर्मा ने बताया है कि इस लॉक डाउन के दौरान होम डिलेवरी के लिए सामग्री पूरे दिन से लेकर शाम छह बजे तक हो सकती है। उन सामग्रियों में दूध, सब्जी, फल, रसोई गैस, गल्ला, राशन, दवा, कूरियर, डाक शामिल हैं। दूसरी ओर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्री स्टोर, प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क कंपनी और बीमा कंपनी ऑफिस शाम पांच बजे तक खुला रखने की अनुमति है। बैंक और एटीएम अपराह्न दो बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं में दूध, सरोई गैस, राशन, फल, सब्जी की होम डिलेवरी प्रतिदिन शाम छह बजे तक चल सकती है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कूरियर, वेटर हाउस, शीतगृह, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां और चक्की प्रतिदिन शाम छह बजे तक खुल सकती हैं। होम डिलेवरी वाली दुकानें ग्राहक को सीधे अपने दुकान पर सामान नहीं बेचेंगे और शटर आधा डाउन रखेंगे।
14 अप्रैल तक यहां रहेगी बंदी
डीएम कौशल राज शर्मा ने लॉक डाउन की पूरी अवधि के दौरान तय पाबंदियों का पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 14 अप्रैल तक लागू इस पाबंदी के दौरान सभी व्यक्ति आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे। सभी निजी दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन, सायकिल का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी को जरूरी सामग्री की आवश्यकता होगी तो वह अपने किसी वाहन का प्रयोग किये बगैर मुहल्ले की दुकान से ही सामान खरीदेगा। इस दौरान सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शिक्षण संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टूरेंट, होटल आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपानगृह, रेस्टूरेंट, कॉफी हाउस, कैफे, खाने-पीने, चाट-स्रैक्स की दुचानें, ठेले (सब्जी-फल छोड़कर), तंबाखू-पान, गुटखा व चाय की दुकानें भी 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी।