कोर्ट ने ग्राम प्रधान को किया जिला बदर, आदेश के उलघंन पर पहुंच गए जेल 



जनसंदेश न्यूज़
बलिया। मनियर पुलिस ने पनीचा गांव के प्रधान राजेश वर्मा पुत्र सत्यनारायण वर्मा को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय कर दिया। प्रधान पर धारा 323, 324, 504, 147, 148, 149, 427, 308 आईपीसी समेत 10 उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रधान को 23 अक्टूबर 2019 को जिला बदर किया गया था। 13 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने उसे तामिल भी करा दिया था। फिर भी आरोपित प्रधान पुलिस के अनुसार अपने गांव क्षेत्र में रह रहा था।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में तलाश वांछित अपराधी अभियान में प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय के निर्देशन में उपनिरीक्षक कमलेश यादव, कांस्टेबल अजीत सिंह, कांस्टेबल विकास सिंह व चालक कांस्टेबल कमलेश यादव खेजुरी मोड़ पर मौजूद थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि भागीपुर मनियर व खेजुरी मोड़ के पास जिला बदर अभियुक्त राजेश वर्मा मौजूद है। पुलिस ने उसे गुरुवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।


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