होली पर दो दिनों तक नहीं बिकेगी शराब, उल्लंघन करने वाले जाएगें जेल



जनसंदेश न्यूज़
बलिया। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया है कि 10 मार्च को होली व होलिका दहन 09 मार्च को सायं काल में मनाया जाएगा। इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपद में समस्त मादक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 
उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 तथा आबकारी अधिनियम नियमावली के अनुज्ञापनो की शर्ताे एवं सुसंगत नियमावलियो के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी, थोक व फुटकर बिक्री की दुकानें 10 मार्च को बंद रहेगी।


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