डीएम ने सुनाया फरमान, ऑटो-ई रिक्शा पर चार और बाइक पर दो से अधिक सवारी नहीं


जिलाधिकारी ने इस महामारी से बचने को दिये निर्देश


ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा में परदा लगाना प्रतिबंधित


महामारी अधिनियम के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और बाइक पर सवारी के दौरान भी सावधानी बरतनी होगी। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर एक परिवार या चार सवारी से अधिक बैठाने की अनुमति नहीं होगी। बाइक पर दो से अधिक सवारी सफर नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर, दुकान बंदी के लिए निर्धारित की गयी टाइम लाइन की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण और महामारी से आमलोगों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए महामारी अधिनियम 1897 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के माध्यम से भी संक्रमण फैलने की आशंका व्यक्त की है। इस प्रकार का वाहनों में पर्दे लगे रहने से भी कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका बनी रहती है।
इसलिए आटो रिक्शा और ई-रिक्शा में परदा लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीएम ने बताया है कि आटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में अधिक संख्या में सवारियां बैठायी जाती हैं। उससे भी एक मीटर की दूरी का प्रतिबंध नहीं लागू होता है। सो, आटो रिक्शा और ई-रिक्शा में एक ही परिवार के सदस्य या अधिकतम चार लोगों से अधिक सवारी बैठाने पर रोक लगा दी गयी है। दूसरी ओर, मोटर साइकिल और स्कूटर आदि दोपहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्तियों के बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।



श्री शर्मा के मुताबिक यह जनपद के सभी इलाकों में 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। 31 मार्च को दोबारा इसकी समीक्षा होगी। उन्होंने बताया इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा है कि इस आदेश के अवहेलना के मामलों को पुलिस उप निरीक्षक स्तर से या उससे वरिष्ठ पुलिस अफसर अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट व सभी एडीएम संज्ञान में लेंगे।
डीएम ने कहा है कि यह अधिकारी परिस्थितियों के आधार पर नियमानुसार पमिशन भी जारी करेंगे। डीएम ने यह भी कहा है कि स्थिति की गंभीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए यह सभी प्रतिबंध तुरंत लागू करना जरूरी है और समयाभाव के चलते किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का मौका देना मुमकिन नहीं। जिलाधिकारी ने ठेले-खोमचे, दुकान आदि समेत मॉल तक शुक्रवार से रात्रि आठ बजे बंद करने का आदेश बीते गुरुवार को जारी कर चुके हैं।


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