चंदौली: ना रोकेंगे वाहन और ना होगी आईडी चेक, लेकिन यह है शर्त!, उलंघन किया तो इन धाराओं में होगा मुकदमा
जनसंदेश न्यूज़
चकिया/चंदौली। वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत देशव्यापी लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु जिलाधिकारी चंदौली द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि लॉक डाउन अवधि के दौरान जनपद में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में जनपद में किसी वाहन ऐसे वाहन के आवागमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगायेगा जायेगा, जिनके द्वारा आवश्यक उपयोगी घरेलू चीजे ले जायी जा रही हो। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे वाहनों की पास (आईडी) भी चेक नहीं की जायेगी। बशर्तें वे इन वाहनों का दुरूपयोग ना करें।
जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में ज्वांइट मजिस्ट्रेट/एसडीएम चकिया द्वारा बताया गया कि चकिया क्षेत्रान्तर्गत कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस कर्मी आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले गाड़ियों को नहीं रोकेंगे। आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति हेतु चल रहे वाहनों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, और ना ही ऐसी गाड़ियों या इनके चालक/सहचालक के लिए किसी प्रकार के कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन इसके साथ ही इस बात का आश्वयक रूप से ध्यान रखा जाये कि ये वाहन का सिर्फ आवश्यक चीजों के आपूर्ति के लिए उपयोग किये जाएंगे। अगर इन वाहनों द्वारा यात्रियों को लाने या ले जाने का कार्य किया जायेगा तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी बीमारी कानून, 1987 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।