बकायेदारों के लिए ब्याज माफी योजना, प्रदेश सरकार ने बकाया जमा करने को दी सहूलियत
प्रत्येक लोकेशन पर स्थापित की जाएगी ‘हेल्प डेस्क’
जनसंदेश न्यूज़
वाराणसी। प्रदेश सरकार ने वाणिज्य कर के बकायेदारों के लिए ब्याज माफी योजना-2020 लागू किया है। यह योजना आगामी तीन माह के लिए लागू की गई है। इसके तहत समस्त प्रकार के लंबित ब्याज और अर्थदंड माफ कर दिये जायेंगे। 31 मार्च तक एकमुश्त मूल धनराशि और ब्याज जमा करने पर ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
प्रदेश सरकार बकायेदारों को अपना बकाया अदा करने के लिए यह सहूलियत प्रदान की है। इसके लिए आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर ही किया जा सकता है। व्यापारियों की सुविधा के लिए प्रत्येक लोकेशन पर ‘हेल्प डेस्क’ की स्थापना की जाएगी। बकाया और देय ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा करने पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र स्वीकार हो जाने पर बकाया मूलधन और ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि अधिकतम एक साल में चार त्रैमासिक अथवा 12 मासिक किश्त में जमा करना होगा। त्रैमासिक किश्त की दशा में किश्तें 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर 2020 व 31 मार्च 2021 तक अदा करनी होगी। विभागीय कमिश्नर अमृता सोनी ने इस आशय का पत्र समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर को भेज दिया है।
बकायेदारों को करेंगे प्रेरित
विभागीय वसूली के लिए जिलों के अमीन, पर्यवेक्षक व संग्रह अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त बकायेदारों के वसूली प्रमाण पत्र सूची खंड कार्यालय से प्राप्त कर योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। बकायेदार व्यापारियों को योजना से अवगत करायेंगे और योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। इस कार्य में खंड के असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इस कार्य की मॉनीटरिंग संबंधित खंड के खंडाधिकारी एवं कर वसूली अधिकारी करेंगे। इस काम में डिप्टी कमिश्नर भी पूर्ण सहयोग करेंगे। खंड के सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के व्यापारी संगठनों से सम्पर्क कर योजना का प्रचार-प्रसार भी करेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) अपने मातहत अधिकारियों के कार्य व प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही जोनल एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह हर खंड के हरेक अधिकारी की रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय के संग्रह अनुभाग को हर शनिवार को भेजेंगे।
ऑनलाइन आवेदन में मदद करेगा ‘हेल्प डेस्क’
जोनल एडिशनल कमिश्नर समस्त खंडों के लिए प्रत्येक लोकेशन पर ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित करायेंगे। ‘हेल्प डेस्क’ पर एक राजपत्रित अधिकारी के साथ वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी तैनात किये जायेंगे। जो खंड कार्यालय में आने वाले व्यापारी को बकाया संबंधित समस्त सूचना उपलब्ध करायेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन में सहायता करेंगे। एक रजिस्टर में बकायेदार व्यापारियों के बारे में समस्त वितरण रखेंगे और हर सप्ताह मुख्यालय को इस बात की रिपोर्ट देंगे कि अभी तक कितने बकायेदार व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।