पोते ने दादा की कर दी थी गला काटकर हत्या, अधिवक्ता पोते समेत तीन को हुई फांसी, दो अब....



जनसंदेश न्यूज़
मऊ। जमीन विवाद में चौबीस साल पहले अपने दादा की धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या करने के मामले में अधिवक्ता पोते समेत दो लोगों को मऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था।
सजा पाएं लोगों में दो की मौत हो गई, जबकि नाबालिग आरोपी की पत्रावली को अलग कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, रैकवारेडीह गांव निवासी अखिलेश कुमार पांडेय पुत्र राम सिंहासन पांडेय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। 
इसमें गांव के ही इंद्रासन पांडेय पुत्र अमरदेव उर्फ खेदन, राकेश पांडेय और मिथिलेश उर्फ दीपू पांडेय पुत्रगण इंद्रासन पांडेय, घनश्याम पांडेय पुत्र महाराज पांडेय तथा रानीपुर थाना क्षेत्र के बरवां गांव निवासी यशवंत चौबे पुत्र राधेश्याम चौबे को आरोपी बनाया। 
वादी का कहना था कि जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने 12 मार्च 1996 को दोपहर 12.00 बजे जमीन के विवाद को लेकर दुबरी पांडेय को जमीन पर पटक दिया। वादी के मुताबिक घटना के दौरान उसके बाबा दुबरी पांडेय खेत देखने गए थे।


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