फर्जीवाड़े के आरोपी को नहीं मिली राहत


रवि प्रकाश सिंह


रिश्वत लेने के आरोप में चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज


वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने पीएसी भर्ती में असफल अभ्यर्थियों को री-मेडिकल जांच में पास कराने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में चिकित्सक डा.सत्येंद्र पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित की जमानत का विरोध प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान तथा सहयोगी अधिवक्ता सर्वेंद्र कुमार सिंह ने की।


कैंट क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने कैंट थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अर्दली बाजार क्षेत्र मे लिफ्ट में फंसकर हुई नौकर की मौत के मामले में आरोपित एक चिकित्सक की विवेचना की जा रही थी। इस दौरान के मोबाइल फोन में उपलब्ध वार्ता तथा रिकार्डिंग को सुना गया। इसमें 28,29 तथा 30 अगस्त 2019 को 36 वीं बटालियन रामनगर पीएसी में आरक्षी के होने वाले भर्ती में असफल अभ्यर्थियों के री-मेडिकल टेस्ट में पास कराने के लिए मिलने वाली रिश्वतों के आदान-प्रदान की बातों का खुलासा हुआ। इस वार्ता में डा. एस के पाण्डेय, रामनगर पीएसी के आरक्षी रमेश सिंह,पवन जायसवाल,आकाश बेनवंशी, गाजीपुर के आरक्षी राजेश कुमार सिंह के बीच रिश्वत लेकर असफल अभ्यर्थियों को पास कराने की बात संज्ञान में आई। जिसके बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।


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