गैंगस्टर के आरोपी और उसकी पत्नी को 10 साल की सजा


रवि प्रकाश सिंह


वाराणसी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर अविनाश नारायण पांडेय की अदालत ने गैंगस्टर के एक मामले में देवपालपुर जंसा निवासी अभियुक्त लालचंद सिंह और उसकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी  पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त पर आरोप था कि पत्नी के साथ मिलकर हत्या समेत कई अपराधों में लिप्त रहने के कारण समाज विरोधी क्रियाकलाप का आरोप लगाते हुए दोनों पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।


गैंगेस्टर चार्ट में 27 जून 1988 को पत्नी के साथ मिलकर घातक असलहों से लैस होकर मारपीट करने, 22 नवंबर 1994 को हत्या का प्रयास करने, 23 फरवरी 1997 की रात दिनेश की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की दृष्टि से शव गायब करने,11 नवंबर 2000 को जौनपुर के सुरेरी में गड़ासे से लालता सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया,इस मामले में पति पत्नी के खिलाफ 3 जनवरी 2002 को आरोप पत्र दाखिल किया गया,अदालत ने सात गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त पति पत्नी को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाया और सजा सुना दी।


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