दहेज हत्यारोपी ससुर की जमानत खारिज


रवि प्रकाश सिंह


 वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण पाल सिंह की अदालत ने लंका थाने के दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी ससुर अशोक केशरी और सास ममता केशरी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।


एडीजीसी कैलाश नाथ के मुताबिक सेनपुरा निवासी वादी दिलीप ने पुत्री जूही की शादी आरोपी अभिनव के साथ वर्ष 2013 में हुई। शादी के बाद 25 लाख और फार्च्यूनर की मांग को लेकर पति,सास,ससुर,ननद,देवर प्रताड़ित करते रहे थे। चार अगस्त 2019 को आरोपी ससुर ने फोन कर वादी को बताया कि उसकी पुत्री की हालत खराब है। जब ट्रामा सेंटर गए तब पुत्री का शव लेकर स्ट्रेचर से निकल रहे थे। वादी की पत्नी ने पुत्री का शव देखने के बाद बताया कि आंख बाहर निकली थी, नाक से खून बह रहा था और गले पर नीला निशान था जो अस्वाभाविक मौत है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई।


उधर इसी अदालत ने बनारसी साड़ी के दुकानदार को अपहृत कर 25 लाख की रंगदारी मांगने और गाड़ी में बैठाकर दो लाख असलहे के बल पर छिन लेने,लूट के एक लाख 51 हजार बरामदगी के आरोपी शिवाला भेलूपुर निवासी आरोपी सलीम मिर्जा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह घटना 13 दिसम्बर 2019 को तब घटी थी जब पीड़ित मनीष खन्ना बांसफाटक से दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहा था,उसी दौरान आरोपीयो ने स्कूटी रोककर वादी को बीच मे बिठाकर स्करपियो में ले गए और 25 लाख की रंगदारी असलहा सटाकर मांगा साथ मे रखे दो लाख छीन लिया।


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