छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित पूर्व मंत्री चिन्मयानंद की जमानत हुई मंजूर
जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलएलएम छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर को उन्हें बड़ी धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है। कोर्ट ने अर्जी पर 19 नवंबर 2019 को बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। कोर्ट ने मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। दुष्कर्म पीड़िता ब्लैकमेल की आरोपी छात्रा व उसके सहयोगियों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। मामले की जांच एसआइटी कर रही है। इसकी चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ इस मामले की मानीटरिंग कर रही है।
गौरतलब है कि एलएलएम छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद पर अश्लील वीडियो बनाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ चिन्मयानंद की तरफ से पांच करोड़ रुपये की ब्लैकमेलिंग के आरोप में पीड़िता छात्रा व उसके साथियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गई। छात्रा के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, इसके बाद छात्रा राजस्थान से साथियों के साथ बरामद की गई। उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने प्रकरण मानीटरिंग करने के लिए हाईकोर्ट को भेज दिया था। हाईकोर्ट की ओर से अब लगातार मानीटरिंग की जा रही है।