पुरोहित हत्याकांड की आरोपी पूजा मिश्रा की जमानत खारिज
प्रापर्टी विवाद में गोली मारकर पुरोहित दंपत्ति की हत्या में है आरोपित पूजा
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। अपर जिला जज प्रथम एनबी यादव की अदालत ने पिचाश मोचन में तीर्थ पुरोहित दम्पति की हत्या के मामले में आरोपी पूजा मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 21 सिंतबर 2019 को सुबह सात बजे पिशाच मोचन के गद्दी व मकान बंटवारे की रंजिश को लेकर वादी सुमित उपाध्याय के पिता व माता को आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सगे भाई और उसकी पत्नी पूजा मिश्रा समेत अन्य को आरोपित बनाया गया। आरोपी ने अपने आवेदन में कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है वह एक अधिवक्ता है और उसके शहर से कही भागने की संभावना नहीं हैं उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व राधेश्याम चौबे ने विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया।