पुरोहित दंपत्ति हत्याकांड के आरोपितों की जमानत खारिज 


-विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था दोनों का नाम 
रवि सिंह 
वाराणसी। पिशाचमोचन के तीर्थ पुरोहित हत्याकांड में दो आरोपितों रमेश चंद्र उपाध्याय व नजमुल हसन की जमानत अर्जी अपर जिला जज (प्रथम) एनबी यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।  अदालत में जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव व वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने किया।
अभियोजन के अनुसार 21 सितम्बर 2019 की सुबह घर के बाहर कृष्णकांत उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विवेचना के दौरान दोनों आरोपितों का नाम प्रकाश में आया था।



दो लोगों से डेढ़ लाख की ठगी


वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के दो लोगों के साथ आॅनलाइन ठगी कर ली गई। फुलवरिया के रामविलास दुबे के मोबाइल पर फोन कर पेटीएम लॉक होने की बात कही गई। एक लिंक भेज कर एप डाउनलोड कराया। इसके बाद खाते से 44900 रुपये निकाल लिए गए। दूसरी घटना घटना शिवजी नगर निवासी शिवाजी यादव के साथ हुई। 
उन्होंने आॅनलाइन शॉपिग की थी। इन्होंने आॅनलाइन पेमेंट कर दिया था। इस दौरान उनका आर्डर कैंसल हो गया। उन्होंने संबंधित वेबसाइट के फोन नम्बर की जानकारी के लिए सर्च किया। वहां से एक नम्बर पर फोन किया। उधर से खाते का डिटेल मांगा गया। इसके बाद खाते से 106000 रुपये कट गए।
 


 


 


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