पूर्व एडीजी व एसपी पर इस कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
कोर्ट ऑफ कंटेम्प पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला



जनसंदेश न्यूज
गाजीपुर। अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव के द्वारा दाखिल किए गए कोर्ट आफ कंटेम्प्ट पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व एडीजी ला-एंड-आर्डर व एसपी गाजीपुर सहित पांच पुलिस अधिकारियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली में पांचों अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। नौ वर्ष पुराने मामले में दर्ज हुए इस मुकदमे को लेकर जिला पुलिस प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है।
बृजेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लडऩे से नाराज अधिकारी अराजपत्रित पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन नाम से पुलिस कर्मियों का संगठन बनाकर प्रताड़ित करते थे। जिसके खिलाफ कई बार शिकायत कर न्याय की मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने न्यायिक मजिस्टेªट निशांत देव के यहां तत्कालीन एडीजी ला-एंड-आर्डर बृजलाल, एसपी मनोज कुमार, एसपीआरए शकील अहमद, आरआइ रामबहादुर सिंह व जमानियां कोतवाली के इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद शुक्ल के खिलाफ वाद दाखिल किया। 
जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पांचों अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। जिसके खिलाफ पांचों अधिकारियों ने हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट वाद दाखिल किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिलीं। जिसके बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने पर बृजेश यादव ने हाईकोर्ट में कोर्ट आफ कंटेंम्प्ट किया था। इस पर हाईकोर्ट ने उक्त पाचों अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।
क्या हैं पूरा मामला
बृजेंद्र सिंह यादव के मुताबिक पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा 22 जुलाई 1961 में दि कमेटी फार द वेलफेयर आफ द फैमलीज आफ द मेम्बर्स आफ द पुलिस फोर्स इन यूपी (लखनऊ) नामक संस्था पंजीकृत कराई गई। इसमें पुलिस के उच्चाधिकारियों ने अपनी-अपनी पत्नियों को पदाधिकारी बनाया। फिर पुलिस कर्मियों के वेतन से 25 रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिमाह अवैध कटौती समिति के नाम से करने लगे, जबकि पुलिस कर्मचारी इस समिति के सदस्य भी नहीं थे। इस कटौती की राशि प्रति वर्ष तकरीबन 10.5 करोड़ रुपये होती रही। पांच वर्ष बाद समिति अपंजीकृत हो गई फिर भी अपंजीकृत संस्था के नाम से अवैध कटौती जारी रही।


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