नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी  को 12 वर्ष की कैद


मकान मालकिन की आठ वर्षीय बेटी को बहला किया था दुष्कर्म


जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त विनोद कुमार वर्मा को दोषी पाने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन की ओर से वंदना श्रीवास्तव व मधुकर उपाध्याय ने पैरवी की।


अभियोजन के अनुसार पहड़िया निवासिनी एक महिला ने सारनाथ थाने में 27 अक्टूबर 2017 को सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके मकान में चंदुआ छित्तूपुर निवासी विनोद वर्मा अपनी पत्नी के साथ किराए पर कमरा लेकर रहता था। इस दौरान उसने मकान मालकिन की आठ वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने घटना की सूचना अपनी मां को दी, जिसके बाद मां ने सारनाथ थाने में अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी।


 


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