कोलनाइजर नीतू त्रिपाठी की गिरफ्तारी तय
अग्रिम जमान कोर्ट ने की खारिज, धोखाधड़ी कर लाखों हड़पने का आरोप
फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सिगरा स्थित एसबीआई में खाता खोलकर लाखों का किया गबन
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। कोलनाइजर नीतू त्रिपाठी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नरेंद्र कुमार झा की अदालत ने फर्जी कागजात के आधार पर निजी कम्पनी का खाता बैंक में खोलकर निजी खर्ज के लिए लाखों रुपये निकालने के धोखाधड़ी के मामले आरोपी महिला कॉलोनाइजर नीतू त्रिपाठी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
वादी कम्पनी के निदेशक शिवपुरवा निवासी कृपाशंकर राय जे अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम व एडीजीसी कैलाश नाथ राम के मुताबिक वादी और दूसरी निदेशिका प्रतिमा वर्मा का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सिगरा स्थित एसबीआई में खाता खोलकर लाखों रुपए की हेराफेरी कर आरोपी महिला ने हड़प लिया,इस मामले में कैन्ट थाने में दर्ज कराया। अदालत ने कहा महिला आरोपी पर लगे आठ अपराधों और गम्भीर प्रवित्ति का अपराध होने के कारण अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।