हत्या के आरोपी सिपाही की जमानत खारिज

 



जनसंदेश न्यूज


-पढ़ाई के दौरान हुआ था संपर्क, शारीरिक संबन्ध बनाने के बाद शादी से मुकर गया था आरोपी


-कोर्ट में मामला पहुंचा तो नौकरी जाने की डर से किया विवाह


वाराणसी। सत्र न्यायाधीश यूसी शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के बाद युवती से शादी कर दहेज में चार पहिया वाहन  की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के आरोपी पति पुलिस कर्मी की जमानत अर्जी  खारिज कर दी।अदालत ने कहा आरोपी मृतका सृष्टि का पति था उसकी शादी के सात साल के अंदर अस्वाभाविक परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन नहीं किया,अपराध अत्यंत गम्भीर है इस लिए  आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है।


प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान के मुताबिक चेतगंज थाने में अम्बेडकर नगर के बसखारी निवासी वादी राजेन्द्र प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज दर्ज कराई की उसके इकलौती पुत्री का सुलह समझौत के बाद आरोपी से शादी की थी। दोनों का संबन्ध कॉलेज के समय हुआ था। पढ़ाई के दौरान दोनों के रिश्ते एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ हुए। इस बीच आरोपी ने शादी की बात कर उसके साथ संबन्ध स्थापित किया। इस बीच आरोपी की पुलिस में नौकरी लग गई। इसके बाद उसने दहेज की चक्कर में शादी करने से इनकार कर दिया।


मामला कोर्ट में पहुंचा और नौकरी जाता देख आरोपी सिपाही ने शादी के लिए हांमी भर दी और विवाह संपन्न हुआ। आरोप है  कि युवती से पढ़ाई के दौरान सिपाही का संपर्क हुआ शादी के बाद चेतगंज के सेनपुरा में किराए के मकान में लाकर उसे रखा और यहां प्रताड़ित करने लगा। पत्नी से दहेज में चार पहिया वाहन की डिमांड करने लगा।  बीते साल 21 सितम्बर की रात पत्नी सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि उसने इसे आत्महत्या का रूप दिया जो कि हत्या का मामला था।


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