हत्या, दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज



जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। जिला जज यूसी शर्मा की अदालत ने हत्या व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों रुपेश सेठ व कमल राही की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान के अनुसार चार मई 2014 को सायं साढ़े सात बजे भूतिया इमली (कोतवाली) में बदमाशों ने साड़ी कारोबारी मुकेश जायसवाल की घर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कपिलेश्वर गली निवासी रुपेश सेठ का नाम प्रकाश में आने पर उसे आरोपित बनाया था दूसरी ओर सिगरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित कमल राही जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। कमल राही के विरुद्ध युवती ने 18 दिसंबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराई थी। आरोपित एक प्राइवेट बैंक में कार्यरत है।


Popular posts from this blog

'चिंटू जिया' पर लहालोट हुए पूर्वांचल के किसान

लाइनमैन की खुबसूरत बीबी को भगा ले गया जेई, शिकायत के बाद से ही आ रहे है धमकी भरे फोन

नलकूप के नाली पर पीडब्लूडी विभाग ने किया अतिक्रमण, सड़क निर्माण में धांधली की सूचना मिलते ही जांच करने पहुंचे सीडीओ, जमकर लगाई फटकार