बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, रेप पीड़िता की याचिका खारिज


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। बसपा सांसद अतुल राय (Atul Rai) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत देते हुए रेप पीड़ित द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर दिए गये चुनौती को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सांसद को 31 जनवरी तक शपथ लेने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बसपा सांसद को दिए गये दो दिनों की कस्टडी पैरोल पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
बता दें बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप होने के कारण निर्वाचन के समय से ही जेल में बंद है। बीते 23 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय को दो दिन की पैरोल दी थी, जिसमें उनको पुलिस की कस्टडी में दिल्ली ले जाया जाना था जहां वो 31 जनवरी को वह लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। 
इसी बीच 28 जनवरी को रेप पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अतुल राय को 31 जनवरी तक सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत दे दी।


 


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