बजरडीहा प्रकरण में चार आरोपितों की जमानत मंजूर

 



बवाल के बाद हुए थे गिरफ्तार, अब मिली बेल


जनसंदेश न्यूज


वाराणसी। केंद्र सरकार के सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) को लेकर बजरडीहा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन तथा पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में अदालत ने जेल में बंद चार आरोपितों बजरडीहा, भेलुपुर निवासी नसरुद्दीन उर्फ अब्दुल जब्बार, नसीम, मोहम्मद तजम्मुल और जियाउल हक की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने आरोपितों की ओर से 25-25 हजार के दो-दो जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह, तनवीर अहमद सिद्धिकी व श्वेता वर्मा ने पैरवी की। आरोप था कि बिना अनुमति के 20 दिसंबर 2019 को दोपहर 2.30 बजे बजरडीहा क्षेत्र के मोड़ के पास कई लोग बिना अनुमति के सीएए को लेकर जुलूस निकालते हुए राष्ट्रविरोधी नारेबाजी करने लगे। मना करने पर भीड़ में शामिल लोग पुलिस टीम पर पथराव करने लगे। इस मामले भेलूपुर पुलिस ने 17 नामजद समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।


जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत खारिज


वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) केपी सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले आरोपित ईश्वरगंगी, जैतपुरा निवासी अमित यादव, अजय यादव, राजेश यादव व विशाल जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला ने किया।


जैतपुरा निवासी रामकुमार ने एक नवंबर 2019 को जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पुत्र शिवकुमार रात 9.15 बजे घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान कुछ लोग एक ई-रिक्शा चालक को मारपीट रहे थे। जब उसका लड़का बीचबचाव करने पहुंचा तो आरोपितो ने उसपर रॉड व लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।


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