अब हलवाइयों पर नकेल कसेगी सरकार, बासी मिठाई बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी
स्वीट्स की दुकानों के लिए आ गए नए नियम, पहली अक्टूबर से होंगे लागू
नई दिल्ली। सरकार अब मिठाई बेचने वाले हलुवाइयों पर शिकंजा कसेगी। पहली अक्टूबर से इनके लिए नए कानून लागू होने जा रहे हैं। हलुवाइयों को अब मिठाई के डिब्बों पर ‘निर्माण की तारीख’ और उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ आदि ब्योरा अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। कीमत भी प्रदर्शित करनी होगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा (एफएसएसएआई) और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने हलुवाइयों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अभी तक सिर्फ डिब्बाबंद मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट अंकित किया जाता था। नए नियमों के मुताबिक बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की मियाद अवधि मिठाई के कारोबारियों को हर हाल में ग्राहकों को बतानी होगी।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट डिब्बे पर हर हाल में अंकित करनी होगी। उपभोक्ताओं को बासी मिठाई बेचने की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।