Budget 2020 : वित मंत्री ने मध्यमवर्ग को दी बड़ी राहत, नई टैक्स प्रणाली के अनुसार इतने लाख की आय पर अब टैक्स नहीं...देखे नये टैक्स स्लैब


जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। बजट 2020 में वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यमवर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। जिसके तहत सरकार नई टैक्स प्रणाली लेकर आई। नई टैक्स प्रणाली के अनुसार पांच लाख की तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 
5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब किसी तरह के टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। पुरानी व्यवस्था में यह रकम 2.5 लाख रुपये थी।
5 से 7.5 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी कर का भुगतान करना होगा।
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। पुरानी व्यवस्था में कर की दर 20 फीसदी थी।
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की सालाना आय पर नई टैक्स व्यवस्था में 20 फीसदी का भुगतान करना होगा, जो पहले 30 फीसदी था।
12.5 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर अब 25 फीसदी टैक्स का  भुगतान करना होगा।  
15 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।
नई टैक्स व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम को आसान और सरल बनाने के लिए 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शंस और छूट में से करीब 70 को खत्म कर दिया गया है। 
वित्त मंत्री ने कहा जिस व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख रुपये है और वह किसी तरह के डिडक्शंस का लाभ नहीं ले रहा है, उन्हें सालाना 2.73 लाख रुपये की जगह अब 1.95 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। 


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