महिला दोस्त के पति का हत्यारोपी की जमानत खारिज 

वाराणसी। महिला से दोस्ती कर उसके पति की हत्या करने का आरोपी गरेश प्रसाद अग्रहरि की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद  विशेष न्यायाधीश कृष्ण पाल सिंह ने खारिज कर दिया। 
परिवादी के अनुसार उसके भाई प्रमोद कुमार गुप्ता की शादी रीना गुप्ता से हुई थी। जिससे उसके दो बच्चे भी हैं। उसकी दोस्ती सुशील कुमार मोदी से हुई जो बराबर प्रमोद के घर आता जाता था।  उसके न रहने पर वो रीना से मिलता था जो प्रमोद को नागवार लगता था। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा भी होता था।  17 अप्रैल 2007 को सुशील मोदी, गणेश प्रसाद अग्रहरि वादी प्रमोद कुमार गुप्ता के घर आये और सीधे कमरे में चले गये।  
सुबह नौ बजे तीनों ने उसकी मां से कहा कि प्रमोद ने फांसी लगा ली है। अदालत में सुनवाई के बाद  न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने चोट के निशान नहीं आ सकते। अदालत में जमानत का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला ने तथा मुकेश चौरासिया न ेकिया।


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