Unlock-1 को लेकर यूपी सरकार की नई गाइड लाइन जारी, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल व सैलून को लेकर अहम निर्णय
जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) समाप्त होने के दो दिन पहले केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) के बाद रविवार को यूपी सरकार ने नई गाइड लाइन (New guide line) जारी की। जिसमें अनलॉक-1 (Unlock-1) को लेकर अहम आदेश जारी किये गये है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी (Avneesh Awasthi) ने अनलॉक-1.0 को लेकर नई गाइड लाइन जारी करते हुए बताया कि यूपी में 30 जून तक सशर्त लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिसमें कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ ही जरूरी सतर्कता बरता जाना अत्यंत आवश्यक है।
अपर मुख्य सचिव ने अनलॉक-1 को जरूरी आदेश जारी करते हुए बताया कि यूपी में आठ जून के बाद से कई जरूरी चीजों में रियासत दी जायेगी।
- आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी।
- एक जून से राज्य में सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
- यूपी के बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोला जाएगा।
- राज्य के सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम होंगे।
- जिसमें पहली शिफ्ट 9 से 5, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 और तीसरी शिफ्ट 11 से 7 बजे तक चलेगी।
- सभी मार्केट 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे।
- सुपर मार्केट को यानि कि शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स इत्यादि भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।
- वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।
- बस ऑटो और अन्य सवारी गाड़ियों में निर्धारित सीट तक सवारी बैठेंगे।
- दुपहिया वाहनों पर दो सवारी बैठ सकेंगे।
- बारातों में 30 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
- स्कूल-कॉलेजों को जुलाई से खोले जाना प्रस्तावित।
- यूपी शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत।
- यूपी में अंडर रोजवेज बसें चलेगी।
- 8 जूून से सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी शर्तों के अनुसार खोला जायेगा। जिसमें लोगों को खुद ही तौलियां लेकर जाना होगा।